नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 4 मार्च तक की सीबीआई हिरासत (Five Days CBI Remand) में भेज दिया है। सिसोदिया को 4 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश सुनाया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने करीब आठ घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सीबीआई गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की पांच दिनों की हिरासत की मांग की।
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सीबीआई ने कहा कि दिल्ली के आबकारी मंत्री के नाते सिसोदिया ने मंत्री समूह का नेतृत्व किया। थोक बिक्री के माडल पर कोई चर्चा नहीं हुई। तब कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप आरोपों पर दलील रखें। सीबीआई ने कहा कि ये पूरा मामला लाभ कमाने का है। थोक बिक्री में लाभ का मार्जिन 5 फीसदी से अचानक 12 फीसदी कर दिया गया। इसके लिए गोपनीय तरीके से साजिश रची गई। तब कोर्ट ने पूछा कि आपको हिरासत क्यों चाहिए। तब सीबीआई ने कहा कि प्रभावी जांच के लिए पूछताछ जरूरी है।
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Five Days CBI Remand – सिसोदिया की ओर से पेश वकील दायन कृष्णन ने हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने मई 2021 में इस नीति को हरी झंडी दे दी। सीबीआई बताए कि कौन फोन कॉल या मैसेज सिसोदिया से जुड़ा है। सिसोदिया की ओर से वकील मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी सीबीआई की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए दलीलें रखीं।