रामानुजगंज में पिछले साल 11 सितंबर राजेश ज्वेलर्स में दिनदहाड़े डकैती हुई थी. इस केस में जिला अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. रामानुजगंज जिला एवं सत्र न्यायालय ने तेरह महीनों में ही मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपियों को (life imprisonment) सजा सुनाई है.आरोपियों को सजा सुनाने के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल है.

रामानुजगंज जिला एवं सत्र न्यायालय के लोक अभियोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि प्रकरण संक्षेप में ये है कि दिनांक 11सितंबर को दोपहर में पांच अज्ञात नकाबपोश लोग जो लुटेरे थे. राजेश ज्वेलर्स के दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिए थे. राजेश ज्वेलर्स की रिपोर्ट पर रामानुजगंज थाना में धारा 309,310,312 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25,27 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना किया गया. विवेचना के दौरान पता चला कि उक्त घटना में दस लोगों की संलिप्तता थी, पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था उनके विरुद्ध न्यायालय में विचारण चला.

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life imprisonment – इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच आरोपी सोनू सोनी, मोनू सोनी, राहुल मेहता, अरविंद सोनी और एक महिला अंजनी एक्का को आजीवन कारावास सहित पचास-पचास हजार रुपए जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है.

लगभग सात लाख नकद का लूट पांच किलोग्राम सोने के गहने और सात किलोग्राम चांदी के गहने का लूट हुई थी. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूरा जेवर और नकदी उनसे बरामद की गई थी. यह जिलेवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये अपने आप में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा घटना था इस प्रकरण में सजा होने से अपराधियों में डर और भय व्याप्त होगा. अपराधी कितना भी बड़ा हो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है गलत करेगा तो उसको सजा भुगतना पड़ेगा.

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