उत्तरप्रदेश के करीब तीन करोड़ बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumer) को अप्रैल, मई या जून किसी एक महीने में उनकी जमा सिक्योरिटी पर 4.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। बिजली कंपनियां ब्याज की इस राशि की अदायगी उपभोक्ताओं के बिल में कमी करके देंगी। बिजली कंपनियों के पास उपभोक्ताओं की कुल जमा सिक्योरिटी 3665 करोड़ रुपये हैं। कुल 156 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में राज्य के उपभोक्ताओं के पास जाएगा।
इसे भी पढ़ें – सहारनपुर नगर निगम ने शुरु किये जीएफसी में फाइव स्टार रेटिंग पाने के प्रयास
electricity consumer – ब्याज की यह धनराशि वर्ष 2021-22 के लिए है, जिसे एक अप्रैल 2021 की बैंक दर से उपभोक्ताओं को दिया जाना है। राज्य में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि सभी प्रकार के कनेक्शन पर सिक्योरिटी दर अलग-अलग है। उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर जितनी धनराशि सिक्योरिटी के रूप में जमा है, उसी धनराशि पर ब्याज का यह लाभ उसे मिलेगा।
विद्युत अधिनियम-2003 व विद्युत वितरण संहिता के प्राविधानों के तहत प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल को लागू बैंक दर पर जो भी ब्याज होता है उस दर से उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी पर ब्याज दिया जाता है। उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. के चेयरमैन एम. देवराज के निर्देश पर उपभोक्ताओं को ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया गया है।
इसे भी पढ़ें – सुशासन और बेहतर कानून व्यवस्था की वजह से यू पी में जीती भाजपा – अजय मिश्रा टेनी
उ.प्र. विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया है कि 15 सालों में पहली बार समय से उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि पर ब्याज की अदायगी का आदेश समय से हुआ है। इसके लिए उन्होंने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन को उपभोक्ताओं की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया है। अवधेश ने बताया है कि जिन 60 लाख उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि सिस्टम में फीड नहीं थी उसकी फीडिंग भी पावर कारपोरेशन ने शुरू करा दिया है। इनमें से करीब 25 फीसदी उपभोक्ताओं का डिटेल सिस्टम पर फीड हो गया है।