Election Commission of India: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम अभी भले ही घोषित ना हुआ हो, लेकिन निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम स्वरूप देना आरंभ कर दिया है। प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा 2015 में हुए चुनाव समान चुनाव के समान ही रहेगी यानी ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार चुनाव में केवल 75 हजार ही खर्च कर सकेंगे।

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Election Commission of India: इसी तरह जिला पंचायत पद के लिए चुनावी व्यय सीमा डेढ़ लाख रुपए रहेगी जबकि पानी की तरह पैसा बहा कर लड़ने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद की चुनावी खर्च सीमा मात्र चार लाख निश्चित की गई है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव खर्च एक समान निश्चित किया गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को 75 हजार से अधिक धन खर्च करने की अनुमति नहीं है। चुनाव खर्च पर निगरानी करने के लिए जिन जिलों में कमेटी गठित होगी चुनाव खर्च जमा कराने वाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत चुनाव में नामांकन की जमानत राशि का नामांकन पत्र शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पूर्व की भांति आधी जमानत राशि ही जमा करानी होगी।

https://www.thehindu.com/news/cities/Hyderabad/ghmc-poll-contestants-told-to-submit-expenditure-details-by-jan18/article33530854.ece

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