वाशिंगटन : अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन देश में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) के अधिकार को सीमित करने के अपने प्रयासों पर पुनः मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने नए एवं सीमित दायरे वाले दो महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेशों पर आधिकारिक हस्ताक्षर किए हैं।
Birthright Citizenship – राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से कहा कि वे एक बार फिर उन नवजात शिशुओं की संख्या को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अमरीकी भू-भाग पर जन्म लेते ही स्वतः अमरीकी नागरिक बन जाते हैं। यह इस बात का प्रत्यक्ष संकेत है कि जन्म के अधिकार से प्राप्त होने वाली नागरिकता को सीमित करने की उनकी पहली कोशिश को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बावजूद, वे नए कानूनी दृष्टिकोण के साथ पुनः प्रयास करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं।
किन श्रेणियों के बच्चों को नहीं मिलेगी स्वतः अमरीकी नागरिकता?
राष्ट्रपति ने वाशिंगटन में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वे इमिग्रेशन (आप्रवासन) व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इनमें से प्रथम आदेश उन परिस्थितियों व श्रेणियों को सीमित करता है जिनके अंतर्गत अमरीका में जन्मे बच्चे अमरीकी नागरिकता के पात्र होते हैं। वहीं, द्वितीय आदेश तथाकथित ‘बर्थ टूरिज्म’ (Birth Tourism)—अर्थात् केवल बच्चे को जन्म देकर अमरीकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमरीका आने वाले विदेशी नागरिकों—को रोकने पर केंद्रित है। नए प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को स्वतः नागरिकता नहीं प्राप्त होगी:
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राजनयिक व विदेशी प्रतिनिधि: विदेशी दूतावासों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबद्ध व्यक्तियों के बच्चे।
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शत्रु विदेशी (Alien Enemies): अमरीका द्वारा घोषित शत्रु विदेशी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के बच्चे।
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धोखाधड़ी के मामले: ऐसे माता-पिता जिनके द्वारा नागरिकता या वीजा प्राप्त करने हेतु फर्जीवाड़ा अथवा धोखाधड़ी की गई हो।
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वीजा प्रतिबंध: केवल संतान जन्म के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के वीजा पर कड़े प्रतिबंध।
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