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    Home » हाथ पैर बांधकर नहर में फेंकने वाले को 7 साल की सजा, जिला सत्र न्यायालय धमतरी ने सुनाया फैसला

    हाथ पैर बांधकर नहर में फेंकने वाले को 7 साल की सजा, जिला सत्र न्यायालय धमतरी ने सुनाया फैसला

    January 4, 2026 छत्तीसगढ़ 2 Mins Read
    7 years imprisonment
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    धमतरी : 9 अक्टूबर साल 2024 को ग्राम सिर्री रोड नहर से युवक की लाश बरामद हुई थी. बरामद शव की पहचान के लिए पुलिस चौकी बिरेझर ने जांच पड़ताल की. काफी खोजबीन के बात पता चला कि जो शव नहर से मिला है, वो शव ग्राम कंडेल के रहने वाले किशोर साहू, पिता चंद्रहास साहू की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई की 22 साल के (7 years imprisonment) किशोर साहू की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया. पीएम रिपोर्ट में ये बताया गया कि मृतक के शव पर चोट के निशान और हाथ पांव बांधे जाने के निशान मिले हैं. पीएम रिपोर्ट से जब हत्या की पुष्टि हो गई, तब अज्ञात हत्यारे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

    इसे भी पढ़ें – 12 साल की बिटिया ने इसलिए कहा थैंक्यू मैडम, बेटी को बचाने के लिए जंगल और नदी पार कर पहुंचे अफसर

    जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि मृतक को अंतिम बार ग्राम गागरा निवासी मुकेश साहू, पिता कुशल राम साहू, उम्र 27 वर्ष के साथ देखा गया था. बिरेझर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपी मुकेश साहू ने पुलिस की पूछताछ में स्वीकार किया कि शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि दोषी मुकेश साहू ने मृतक किशोर साहू को जो नशे की हालत में था, उसके हाथ पैर बांध दिए. हाथ पैर बांधने के बाद उसे नहर में धक्का दे दिया. पुलिस की जांच को भटकाने के लिए दोषी ने मृतक (7 years imprisonment) का मोबाइल फोन और गाड़ी का नंबर प्लेट दोनों नहर में फेंक दिया. पुलिस ने मुकेश साहू के खिलाफ अपराध की धारा 103(1) एवं 238 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा.

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