भिवंडी : महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित गंगारामवाड़ी इलाके में चार मंजिला ‘कोहिनूर’ इमारत ढहने के भीषण और दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इस भीषण त्रासदी के बाद भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका (BNMC) की आधिकारिक शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए इमारत के मालिक और मरम्मत कार्य में जुटे ठेकेदार के खिलाफ संगीन आपराधिक धाराओं में (culpable homicide) मुकदमा दर्ज कर लिया है।

culpable homicide – प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भिवंडी-निजामपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के प्रभारी असिस्टेंट कमिश्नर फैजल अब्दुल कय्यूम टाटली की लिखित शिकायत पर यह एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। शांतिनगर पुलिस ने इमारत के मालिक बिलाल अहमद अबूबकर खान और पिलर की रिपेयरिंग का काम कर रहे ठेकेदार अशोक को मुख्य आरोपी बनाया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 125(a)(b) (दूसरों का जीवन खतरे में डालना) और एमआरटीपी (MRTP) एक्ट की धारा 52 व 53 के तहत गंभीर केस दर्ज किया गया है।

 बिना प्रशासनिक अनुमति पिलर से छेड़छाड़ और घटिया निर्माण का आरोप 

पुलिस और नगर निगम की शुरुआती तकनीकी जांच में कई बड़ी और जानलेवा अनिमितताएं पाई गई हैं। इमारत मालिक पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति और बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट कराए घटिया दर्जे का निर्माण व रिपेयरिंग का काम कराने का गंभीर आरोप है। मरम्मत के दौरान इमारत के मुख्य सपोर्टिव पिलर से असुरक्षित तरीके से खतरनाक छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण भार न सह पाने से पूरी चार मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई।

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