रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, रायपुर ने रसोई गैस रिसाव से हुई एक दुखद मृत्यु के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. आयोग (Consumer Forum Decision) ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के पूर्व आदेश को बरकरार रखा है.
न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया (अध्यक्ष) और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी और सुरक्षा मानकों में लापरवाही के लिए तेल कंपनियां और बीमा प्रदाता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. यह मामला भिलाई के एक परिवार से जुड़ा है, जहाँ गैस रिसाव के कारण लगी आग में झुलसने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी.
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मामला भिलाई निवासी प्रिया झा द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने अपने पिता अशोक कुमार झा की मौत के मामले में न्याय की गुहार लगाई थी.31 जनवरी 2024 को गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अशोक कुमार झा गंभीर रूप से झुलस गए थे. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 फरवरी 2024 को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
Consumer Forum Decision – मामले की सुनवाई के बाद दुर्ग जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया. आयोग ने इंडियन ऑयल और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को 8 लाख रुपये मुआवजा, 1 लाख रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया था. साथ ही निर्देश दिया गया था कि 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा.


