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    Home » नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से शुरू होगी सुनवाई, 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आएगा फैसला

    नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से शुरू होगी सुनवाई, 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आएगा फैसला

    February 19, 2026 देश 2 Mins Read
    hearing on citizenship act
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    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस साल 5 मई में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और (hearing on citizenship act) जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने वकीलों से जानना चाहा कि उन्हें अपनी बात रखने में कितना समय लगेगा.

    कोर्ट ने आदेश दिया, “CAA 2019 को चुनौती देने वाले दो तरह के केस हैं. इन मामलों को दो ग्रुप में बांटा गया था, असम-त्रिपुरा और बाकी देश. नियुक्त नोडल वकील पहले और दूसरे ग्रुप में आने वाले मामलों की पहचान करेंगे और लिस्ट दो हफ्ते में रजिस्ट्री को सौंप दी जाएगी.”

    इसके बाद रजिस्ट्री उन्हें दो कैटेगरी में बांट देगी और उन्हें 5 मई, 2026 से शुरू होने वाले हफ्ते में आखिरी सुनवाई के लिए सीरियसली लिस्ट किया जाएगा.

    इसे भी पढ़ें – मोदी सरकार का बड़ा कदम : 5 देशों की सरहद पर बसेंगे ‘स्मार्ट विलेज’, पलायन रुकेगा और दुश्मन पर रहेगी कड़ी नजर!

    5 मई के पहले आधे हिस्से में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई होगी और फिर 6 मई को याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरा आधा हिस्सा और फिर 7 मई को आधा दिन प्रतिवादियों के लिए और 12 मई को जवाब दिया जाएगा.

    CAA को चुनौती देते हुए 243 पिटीशन फाइल की गई हैं, जिसे 11 दिसंबर, 2019 को संसद ने पारित किया था. फिर राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी. उसी दिन, IUML ने कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इसके बाद, बड़ी संख्या में याचिका फाइल की गईं.

    hearing on citizenship act – CAA और नियमों का मकसद उन हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे.

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