पलामूः एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एजेंसी मालिक के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एजेंसी से जुड़े हुए 61 गैस सिलेंडर को भी जब्त किया गया है.
दरअसल सदर बीडीओ जागो महतो ने एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ नामदात प्राथमिक की करवाई थी. एफआईआर में अजय कुमार साहू के खिलाफ बीएनएनएस की धारा125ए, 135 बी, 238, 287, एवं 07 ईसी एक्ट लगाई गई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है.
मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 61 सिलेंडर को भी जब्त किया गया है.
दरअसल सोमवार की रात मेदिनीनगर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने एफआईआर लिए टाउन थाना में आवेदन दिया था. रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था. ब्लास्ट की चपेट मे चार लोग आए थे और सभी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे.
ब्लास्ट के बाद चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई. जिस जगह पर सिलेंडर था वह पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसी का अवैध गोदाम था. अवैध गोदाम से गैस की कालाबाजारी हो रही थी और इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था. घटनास्थल से 05 भरा हुआ सिलेंडर, 35 खाली सिलेंडर और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुआ था.
आरोप है कि 36 सिलेंडर को एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के द्वारा गायब करवा दिया गया था. सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एफएसएल की टीम भी जांच के लिए पहुंची. एफएसएल की टीम घटनास्थल से ब्लास्ट का सैंपल ले रही है. घटना के बाद पलामू जिला प्रशासन ने एक जांच रिपोर्ट की तैयारी की है और गैस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए लिखा गया है.
जिला प्रशासन की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एजेंसी का संचालन पांडु के इलाके में है, जबकि इसका भंडारण मेदिनीनगर में किया गया था, जो अवैध है. सोमवार को पूरे मामले में हाई लेवल जांच भी हुई थी. घटनास्थल से कई सिलेंडर गायब पाए गए थे, जिसके बाद टीओपी 3 के प्रभारी, पुलिस पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था.
