जबलपुर : भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा या नहीं, इसपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फैसला हो सकता है. गैस कांड पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से जवाब पेश करने के (Bhopal gas victims will get additional compensation) लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया.
इसे भी पढ़ें – 7 महीने पहले पति की मौत, इंदौर में IVF तकनीक से शबनम ने दिया 4 बच्चों को जन्म
भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा, स्टेशनरी महिला कर्मचारी संघ, भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा और भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन ने अतिरिक्त मुआवजे को लेकर याचिका दायर की है. इस याचिका में कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल गैस पीड़ितों को अस्थायी विकलांगता और मामूली चोट के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिससे उन्हें वर्षों तक कम मुआवजा मिलता आ रहा है. याचिका में गंभीर रूप से घायल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने की राहत चाही गई.
इसे भी पढ़ें – बड़े राजनीतिक घराने की बहू के गंभीर आरोप, पति और ससुर के खिलाफ दहेज की शिकायत
Bhopal gas victims will get additional compensation – याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे. वहीं, गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने के आग्रह किया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 19 जनवरी को नियत की है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधरन व केन्द्र सरकार की तरफ से अस्सिटेंट सॉलिसिटर जनरल मोहन गुरु उपस्थित हुए.
