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    Home » सचिन मीणा और सीमा हैदर को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, शादी करने वाले पंडित को भेजा नोटिस

    सचिन मीणा और सीमा हैदर को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, शादी करने वाले पंडित को भेजा नोटिस

    April 17, 2024 देश 3 Mins Read
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    सीमा हैदर जो पाकिस्तान की रहने वाली है, उन्हें कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान सीमा और सचिन दोनों मिले और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों के बीच का प्यार इतना बढ़ा कि बॉर्डर पार रहने वाली सीमा अपने पति को छोड़कर बच्चों के साथ नेपाल के जरिए भारत आ पहुंची। भारत में आने के बाद सीमा हैदर सचिन मीणा से मिली और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और सचिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।

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    पाकिस्तानी पति ने दी कोर्ट में चुनौती 

    दरअसल सीमा और सचिन ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी, जिसको सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने सीमा-सचिन की शादी कराने वाले वकील एपी सिंह, पंडित और बारातियों को नोटिस भेजा है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने बताया कि उनकी याचिका जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।

    कोर्ट ने शादी कराने वाले पंडित को समन जारी किया है। इसके अलावा गुलाम हैदर ने अपने सीमा के साथ भारत आए नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

    गौतम बुद्ध नगर की फैमिली कोर्ट ने सीमा-सचिन, एपी सिंह, पंडित और बारातियों को 25 मई को हाजिर होने के लिए कहा है। वकील मोमिन मलिक ने बताया है कि अगर ये सभी 25 मई को हाजिर नहीं होते हैं तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एक तरफा सुनवाई हो सकती है।

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    पाकिस्तानी पति भी आ सकता है भारत

    तो वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर जल्द ही भारत आ सकता है। गुलाम के वकील मोमिन मलिक ने बताया कि जल्द ही गवाही देने के लिए वो भारत आ सकते हैं। वकील ने कहा कि गुलाम के पास पुख्ता सबूत हैं, जिसे वो कोर्ट में पेश करेगा। इस मामले में सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को वकील मोमिन मलिक ने सीमा और सचिन मीणा, दोनों को ही 3-3 करोड़ का नोटिस भेजा था। मोमिन मलिक ने इस रकम को चुकाने और माफी मांगने के लिए सीमा और सचिन को 1 महीने का समय दिया था। अब देखना यह होगा कि 27 मई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या कहता है।

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