Adani-Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर फैसला सुना दिया है. बता दें कि इस पूरे विवाद से जुड़े 24 मामलों में से 22 मामलों की जांच पूरी हो गई है. बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया है कि अडानी मामले की जांच को सीबीआई और एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. इससे अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है.
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अडानी ग्रुप के शेयरों में दिखी तेजी
वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद अडानी के स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिली है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सत्यमेव जयते. सच्चाई की जीत हुई है. मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया. देश की विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा. जय हिंद.
गौरतलब है कि बीते साल 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज 3 जनवरी को इसे सुनाते हुए साफ कर दिया है कि उसका मार्केट रेग्यूलेटर सेबी (SEBI) की जांच में दखल देने का कोई इरादा नहीं है.
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जाने क्या है पूरा मामला
Adani-Hindenburg Case – बात दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवरवैल्यूएड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे. जिसके बाद से कंपनी के शेयरों में बहुत गिरावट देखने को मिली थी. इससे गौतम अडानी को अरबों का नुकसान भी हुआ था.