Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Delhi High Court: रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपियों को झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार; पूछा- ‘दिल्ली में क्या कर रहे थे?’
    • MP News: शिवपुरी में मंत्री के बेटे की थार ने 5 लोगों को रौंदा, हादसे के बाद बोला- सायरन बजाया था, सामने से हटे क्यों नहीं?
    • Harivansh Narayan Singh: हरिवंश का दोबारा राज्यसभा उपसभापति बनना तय, कल सदन में आएगा सर्वसम्मति का प्रस्ताव
    • Women’s Reservation: ‘OBC कोटा और जाति जनगणना के बिना सब अधूरा’, प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण पर सरकार को घेरा
    • Delimitation 2026: दक्षिण में सीटें औसत से ज्यादा बढ़ेंगी, संसद में अमित शाह ने समझाया परिसीमन का पूरा गणित
    • पंजाब में गैंगस्टरों का काल बनेगा AI! चेहरा देखते ही खुल जाएगी अपराधियों की कुंडली
    • नांदेड़ में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा: स्कूल से घर लौट रहे 4 बच्चे नाले में डूबे, चारों के शव बरामद
    • दिल्ली एयरपोर्ट पर दो विमानों के बीच टक्कर: स्पाइसजेट और अकासा एयर के विंग्स आपस में टकराए
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Thursday, April 16
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • विदेश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • धार्मिक
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Home » सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में FIR दर्ज, लाइव शो में अभद्र भाषा और गाली-गलौज का आरोप

    सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ देहरादून में FIR दर्ज, लाइव शो में अभद्र भाषा और गाली-गलौज का आरोप

    April 14, 2026 हरियाणा 2 Mins Read
    fir against singer Masoom Sharma
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

    हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अभद्र भाषा और गालियां देने के आरोप में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। डालनवाला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 352, 79 और 351(3) के तहत यह कार्रवाई (fir against singer Masoom Sharma) की है। यह केस छात्र प्रतिनिधि प्रांचल नौनी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

    fir against singer Masoom Sharma – जानकारी के अनुसार, इस मामले में पुलिस ने पहले ही मासूम शर्मा को 15 दिन के भीतर जवाब देने का नोटिस जारी किया था। संतोषजनक जवाब न मिलने और जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह मामला दर्ज किया गया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोपों की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की गई है।

    क्या है मामला
    बताया जा रहा है कि शनिवार को उत्तराखंड के देहरादून स्थित डीएवी कॉलेज में आयोजित एक लाइव शो के दौरान उन्होंने स्टेज पर कथित रूप से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों के बीच हंगामा खड़ा हो गया। डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे जिससे माहौल बिगड़ गया और छात्रों में नाराजगी फैल गई।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    घर बैठे खुद करें अपनी जनगणना, सीएम नायब सैनी ने लॉन्च किया डिजिटल पोर्टल; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

    हरियाणा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर जागरूकता अभियान तेज, रैलियों में उमड़ा जनसैलाब

    CBSE 10वीं का रिजल्ट: हांसी की बेटी प्रिया ने किया कमाल, 98.20 फीसद अंकों के साथ बनीं जिला टॉपर

    भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ीं: कोर्ट ने जारी किया सख्त आदेश, HUDA के दो पूर्व अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज

    हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित, 20 अप्रैल से शुरू होगा PMT; जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

    हरियाणा के 22 HPS अधिकारियों का IPS में प्रमोशन जल्द, यहाँ देखें संभावित अधिकारियों की पूरी लिस्ट

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.