Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • कोडरमा घाटी में ‘दाल लूट कांड’! दो ट्रकों की टक्कर के बाद सड़क पर बिछी दाल; पुलिस को देख भागे लोग, बोरियां बरामद करने में जुटी टीम
    • Garhwa School Fee News: गढ़वा में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक, री-एडमिशन और एनुअल चार्ज के नाम पर वसूली अवैध; प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश
    • Chaibasa Murder News: चाईबासा में बेटे ने की मां की हत्या, साक्ष्य मिटाने के लिए शव को आग के हवाले किया; इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
    • रामनवमी 2026: 41 सालों की अटूट परंपरा और लाखों की भीड़! इस बार क्यों खास है राम जन्मोत्सव? देखें भव्य शोभायात्रा और विशेष मुहूर्त
    • Dhamtari Diesel Hoarding Case: धमतरी में डीजल जमाखोरी का भंडाफोड़, पेट्रोल पंप मालिक के पास मिला 3100 लीटर ईंधन; प्रशासन ने सील किया स्टॉक
    • इंदौर में भारी तनाव! धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ के बाद सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन; थाने का घेराव कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, पुलिस अलर्ट
    • ब्यूटी पार्लर में ‘खूनी इश्क’! कश्मीरी प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेता, फिर खुद भी दी जान; सिलीगुड़ी में मची सनसनी, देखें दिल दहलाने वाली वारदात
    • दिल्ली पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन’! पाकिस्तान-नेपाल रूट से आ रही थी मशीन गन और विदेशी पिस्टल; 10 तस्कर गिरफ्तार, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम?
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Wednesday, March 25
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • विदेश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • धार्मिक
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Home » MP के बड़े अफसरों को जेल! पूर्व ACS मोहम्मद सुलेमान और IAS तरुण राठी समेत 4 को 2-2 महीने की सजा; हाईकोर्ट ने क्यों लिया इतना कड़ा फैसला?

    MP के बड़े अफसरों को जेल! पूर्व ACS मोहम्मद सुलेमान और IAS तरुण राठी समेत 4 को 2-2 महीने की सजा; हाईकोर्ट ने क्यों लिया इतना कड़ा फैसला?

    March 25, 2026 मध्य प्रदेश 1 Min Read
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

     इंदौर। कोर्ट के आदेश की अनदेखी अधिकारियों पर भारी पड़ी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने पूर्व अपर मुख्य सचिव (एसीएस) मोहम्मद सुलेमान, पूर्व में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं रहे और वर्तमान में आयुक्त आदिम जाति कल्याण तरुण राठी, उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. डीके तिवारी और मंदसौर सीएमएचओ डॉ. गोविंद चौहान को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाते हुए दो-दो माह कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा को तीन सप्ताह के लिए स्थगित रखा है ताकि आदेश का पालन किया जा सके।

    यह है मामला

    मंदसौर स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के पक्ष में छह दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। कोर्ट ने इन कर्मचारियों को वर्ष 2004 से सात अप्रैल 2016 तक नियमितीकरण और उसके साथ सभी अनुषंगी लाभ देने के निर्देश दिए थे।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    MP High Court on Religious Conversion: मतांतरण के बाद छिन जाएगा ‘ST’ का दर्जा? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का सख्त निर्णय, आदिवासी लाभ पर रोक

    Bhopal Commercial LPG Supply: भोपाल में कमर्शियल गैस की आपूर्ति बहाल, 15 दिन बाद होटलों को मिले 700 सिलिंडर; इंडेन का बड़ा कदम

    भोपाल कोर्ट में भारी बवाल! पूर्व सांसद आलोक संजर के बेटे को सरेआम पीटा; भड़के वकीलों ने आरोपी को 8 घंटे बनाया ‘कैदी’, पुलिस भी बेबस!

    IAS फार्म हाउस जुआ कांड: ‘जगदीश कुबड़ा’ ने उगले राज और खाकी पर गिरी गाज! 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच; जुआरियों से क्या था कनेक्शन?

    RSKMP Result 2026: आज दोपहर 1:30 बजे आएगा एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं का रिजल्ट, rskmp.in पर ऐसे चेक करें मार्कशीट; देखें डायरेक्ट लिंक

    बागेश्वर धाम पहुंचीं वसुंधरा राजे! परिक्रमा कर लिया बालाजी का आशीर्वाद; बोलीं— “यहां की दिव्य शक्तियां लोगों को खींच लाती हैं”, देखें तस्वीरें

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.