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    Home » शाही इमाम पर ‘बुलडोजर’ का साया! कोर्ट ने ठोका 6.94 करोड़ का जुर्माना; मस्जिद-दरगाह और घर ‘अवैध’ घोषित

    शाही इमाम पर ‘बुलडोजर’ का साया! कोर्ट ने ठोका 6.94 करोड़ का जुर्माना; मस्जिद-दरगाह और घर ‘अवैध’ घोषित

    March 11, 2026 उत्तर प्रदेश 2 Mins Read
    court imposed fine of Rs 694 crore
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    उत्तर प्रदेश के संभल जिले की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमामपर गंभीर आरोप लगे हैं. सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के आरोप में कोर्ट ने ईमाम और उनके भाई पर 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रशासन के मुताबिक, गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान (court imposed fine of Rs 694 crore) बनाए जाने का आरोप है. इस मामले में तहसीलदार न्यायालय ने कब्जाधारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है और भारी जुर्माना भी लगाया है.

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    प्रशासन का दावा है कि गांव सैफ खां सराय में ग्राम समाज की है. राजस्व रिकॉर्ड में इसे पौधारोपण के लिए आरक्षित बताया गया है. स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1340 वर्ग मीटर जमीन पर संभल की ऐतिहासिक जमा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई मेहताब हुसैन का मकान, मस्जिद और दरगाह बने हुए हैं. बताया जा रहा है कि यह निर्माण कई दशक पहले किया गया था. इस जमीन पर शाही ईमाम और उनके भाई का पूरी तरह से कब्जा है.

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    court imposed fine of Rs 694 crore – मामले की जांच के बाद तहसीलदार की कोर्ट ने ईमाम और उनके भाई को जमीन खाली करने का निर्देश दिया है. साथ ही दोनों पर करीब 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रशासन के अनुसार, आदेश के बाद संबंधित पक्ष को 30 दिन का समय दिया गया है. यदि इस अवधि में जमीन खाली नहीं की जाती है तो राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन कब्जा हटाने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा. यानी मस्जिद, मकान और दरगाह को बुलडोजर चलेगा.

     

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