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    Home » लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म यात्रा को मंजूरी! प्रशासन ने थमाई 16 ‘सख्त’ शर्तों की लिस्ट

    लखनऊ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म यात्रा को मंजूरी! प्रशासन ने थमाई 16 ‘सख्त’ शर्तों की लिस्ट

    March 9, 2026 उत्तर प्रदेश 3 Mins Read
    approval for dharma yatra
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    लखनऊ प्रशासन ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लखनऊ में आयोजित होने वाली ‘गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा’ के लिए अनुमति दे दी है. यह कार्यक्रम लखनऊ के (approval for dharma yatra) कांशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में आयोजित किया जाएगा. प्रशासन ने अनुमति देते हुए 16 नियम और शर्तें भी तय की हैं और स्पष्ट किया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर कार्रवाई की जाएगी.

    ये हैं 16 नियम और शर्तें
      • कार्यक्रम के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा.
      • कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ विवाद फैलाने वाली भाषा का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.
      • कार्यक्रम में शामिल नाबालिग बच्चों से किसी प्रकार के विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे.
      • कार्यक्रम के दौरान केवल सीमित संख्या में दो पहिया और चार पहिया वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे सार्वजनिक मार्ग, यातायात और जनजीवन प्रभावित न हो.
      • कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ध्वज दंड के अलावा किसी भी प्रकार के घातक वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा.
      • प्रस्तावित मांगों का ज्ञापन सभा स्थल पर मौजूद सक्षम अधिकारी के माध्यम से सौंपा जाएगा.
      • कार्यक्रम के दौरान यदि कोई अप्रिय या असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.
      • कार्यक्रम के दौरान अपेक्षित भीड़ को देखते हुए लगाए गए पुलिस बल का भुगतान आयोजकों द्वारा किया जाएगा.
      • शांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के संगीत, ढोल या लाउडस्पीकर प्रणाली का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.
      • यातायात और अग्निशमन विभाग से संबंधित सभी निर्देशों और नियमों का पालन अनिवार्य होगा.
      • कार्यक्रम के लिए यदि किसी स्थान या विभाग से अनुमति आवश्यक है तो आयोजक स्वयं प्राप्त करेंगे और पुलिस के कहने पर प्रस्तुत करेंगे। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही कार्यक्रम होगा.
      • सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जाएगी, जिससे यातायात बाधित न हो.
      • ध्वनि से संबंधित मामलों में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3(1) और 4(1) का पालन अनिवार्य होगा.
      • उपरोक्त शर्तों या ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा.
      • इस अनुमति के आधार पर आवेदक अन्य किसी नियम, उपनियम या लाइसेंस से मुक्त नहीं होगा.
      • सभी शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, किसी भी शर्त का (approval for dharma yatra) उल्लंघन होने पर अनुमति खुद निरस्त मानी जाएगी.

     

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