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    Home » दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को दी अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होंगे शामिल

    दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम को दी अंतरिम जमानत, भाई के निकाह में होंगे शामिल

    March 9, 2026 दिल्ली 2 Mins Read
    Sharjeel Imam Interim Bail
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    दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को बड़ी राहत मिली है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है. जमनात (Sharjeel Imam Interim Bail) देते हुए कोर्ट ने शरजील इमाम से कहा कि वह इस दौरान मीडिया से संपर्क न करें और न ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें.

    जानकारी के मुताबिक एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई की कोर्ट ने शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. शरजील ने कोर्ट में अर्जी देकर 10 दिनों की अंतरिम रिहाई की मांग की थी. शरजील ने कहा था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनकी देखभाल करने वाला कोई दूसरा नहीं है. ऐसे में उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाने की इजातत दी जाए.

    इसे भी पढ़ें – दिल्ली में ‘मौत’ बनकर दौड़ी DTC बस! सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला; 3 की मौत के बाद भड़की भीड़ का तांडव

    इन परिस्थितियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए शरजील इमाम को 10 दिनों के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति दे दी. जिसके बाद अब शरजील 10 दिन के लिए जेल से बाहर आ सकेंगे. हालांकि कोर्ट ने उनसे साफ कहा है कि न ही वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और न ही इस दौरान मीडिया से संपर्क करेंगे.

    Sharjeel Imam Interim Bail – शरजील इमाम दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में काफी लंबे समय से तिहाड़ जेल में हैं. दिल्ली के नोर्थ ईस्ट इलाके में साल 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(NRC) को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान काफी बवाल मचा था. हिंसा और आगजनी के दौरान 53 लोगों की मौत हो गई थी.

     

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