जींद : हरियाणा के जींद जिले में फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। पुलिस (big decision of court) प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला थाना जीन्द के मुकदमा नं. 85/2024 धारा 323, 342, 354ए, 376(3), 506, 34 भा.द.स. व धारा 4,8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज था।
इसे भी पढ़ें – हरियाणा में खुलेंगे 35 नए डिजिटल आधार केंद्र, अब आसानी से अपडेट होगा आपका आधार कार्ड
इस मामले में मामले में माननीय अतिरिक्त सत्र अदालत, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पोक्सो, जीन्द की अदालत द्वारा 20.02.2026 को पारित निर्णय में आरोपी राकेश उर्फ रिंकु वासी पटियाला चौक जींद को दोषी करार देते हुए धारा 6 POCSO Act के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1लाख जुर्माना, धारा 342 भा.द.स के तहत 6 माह का कठोर कारावास व धारा 506 भा.द.स के तहत 1 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
इसे भी पढ़ें – मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा : दो मजदूरों की दर्दनाक मौत, पत्नी की आंखों के सामने पति ने तोड़ा दम
big decision of court – मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना जीन्द द्वारा तत्परता से जांच कर साक्ष्य संकलित किए गए और सक्षम माननीय अदालत में प्रस्तुत किए गए। माननीय अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सख्त दंड दिया गया, जो समाज में कानून का स्पष्ट संदेश है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।


