Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • अमित शाह का ‘मिशन बंगाल’: “15 दिन यहीं रुकूंगा”, रैली में बताया बीजेपी की जीत का सबसे ‘आसान तरीका’
    • पुणे में अप्रैल में ‘प्रलय’! लबालब सड़कें, डूबीं कारें और घुटने तक पानी; कुदरत के कहर से थमी रफ्तार
    • रसमलाई के लिए ‘रक्तपात’! शादी में नहीं मिली मिठाई तो बारातियों ने भांजी लाठियां; जमकर चले लात-घूंसे
    • जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी पर महासंग्राम! धर्म बड़ा या राजस्व? जानें इस मुद्दे पर क्यों आमने-सामने हैं पार्टियां
    • Energy Security: दुनिया को ऑयल क्राइसिस से बचाएगा भारत का नया कॉरिडोर, ईरान के दबाव को देगा मात
    • West Bengal News: हेमा मालिनी ने बंगाल के हालात को बताया ‘सांस्कृतिक फासीवाद’, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी
    • Rahul Gandhi in Assam: जुबिन गर्ग की विचारधारा हिमंत सरमा के खिलाफ थी! असम में राहुल गांधी का बड़ा बयान
    • बड़ी खबर: राघव चड्ढा पर AAP का कड़ा एक्शन! राज्यसभा उप नेता पद छीना, सदन में बोलने पर भी पाबंदी की मांग
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Thursday, April 2
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • विदेश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • धार्मिक
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Home » सीमा पार ड्रग तस्करी मामले में ED को सफलता, आरोपी को मिली कड़ी सजा

    सीमा पार ड्रग तस्करी मामले में ED को सफलता, आरोपी को मिली कड़ी सजा

    December 23, 2025 पंजाब 1 Min Read
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

    जालंधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय को सीमा पार ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। विशेष पीएमएलए अदालत, जालंधर ने 22 दिसंबर 2025 को अपने (cross border drug smuggling case) फैसले में आरोपी अथर सईद को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

    अदालत के आदेश के अनुसार यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, मामले में अपराध से अर्जित की गई करीब 17 लाख रुपये की राशि को जब्त कर सरकारी खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।

    cross border drug smuggling case – ईडी अधिकारियों के अनुसार यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज किया गया था और अदालत के इस फैसले से ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिली है।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    अमित जोगी दोषी करार! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सियासी गलियारों में हड़कंप

    जल्द उठाएं फायदा! पंजाब सरकार की इस योजना के लिए आवेदन शुरू, 24 अप्रैल तक का है समय

    जम्मू-कश्मीर में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पंजाब और जम्मू पुलिस को थी लंबे समय से तलाश

    नैन्सी ग्रेवाल का आखिरी वीडियो आया सामने! मौत से पहले क्या कहना चाहती थी इन्फ्लुएंसर?

    Jalandhar में दहशत: जिम से लौट रही लड़की के साथ नशेड़ियों की हैवानियत, छेड़छाड़ के बाद अस्पताल पहुंची पीड़िता

    बड़ी खबर! 22 हजार स्कूलों की 1.22 लाख सीटों पर आज निकलेगी लॉटरी, आपके बच्चे को मिलेगा फ्री एडमिशन?

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.