जालंधर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल कार्यालय को सीमा पार ड्रग तस्करी से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी सफलता मिली है। विशेष पीएमएलए अदालत, जालंधर ने 22 दिसंबर 2025 को अपने (cross border drug smuggling case) फैसले में आरोपी अथर सईद को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत के आदेश के अनुसार यदि आरोपी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, मामले में अपराध से अर्जित की गई करीब 17 लाख रुपये की राशि को जब्त कर सरकारी खाते में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
cross border drug smuggling case – ईडी अधिकारियों के अनुसार यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज किया गया था और अदालत के इस फैसले से ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को मजबूती मिली है।

