गुजरात में शराबबंदी को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया गया है. गुजरात, जिसे लंबे समय से ‘शराब मुक्त राज्य’ के रूप में जाना जाता रहा है, अब गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी के (big change in liquor banned Gujarat) लिए यहां अलग नियम लागू होने जा रहे हैं. गुजरात सरकार के इस फैसले ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है.
जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस दिशा में सरकार ने शराब के सेवन से संबंधित नियमों को और सरल बना दिया है. अब GIFT सिटी के अंतर्गत निर्दिष्ट होटलों, क्लबों और रेस्तरां में शराब पीने के लिए पहले आवश्यक परमिट की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है.
big change in liquor banned Gujarat – राज्य गृह विभाग द्वारा 20 दिसंबर को जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, गिफ्ट सिटी की सीमा के भीतर शराब के सेवन के लिए ऐतिहासिक छूट दी गई है. अब गुजरात के बाहर से आने वाले पर्यटकों और विदेशी नागरिकों को शराब पीने के लिए अस्थायी शराब परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी. गिफ्ट सिटी में प्रवेश करते समय, किसी भी व्यक्ति को केवल एक वैध फोटो पहचान पत्र (पहचान पत्र) दिखाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें निर्धारित होटलों, क्लबों या रेस्तरां में शराब पीने की अनुमति दी जाएगी.


