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    Home » ज्ञानवापी केस में जिला अदालत का अहम फैसला! वजूखाने का कपड़ा नहीं बदला जाएगा, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

    ज्ञानवापी केस में जिला अदालत का अहम फैसला! वजूखाने का कपड़ा नहीं बदला जाएगा, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज

    December 15, 2025 उत्तर प्रदेश 2 Mins Read
    cloth will not be changed
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    वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला देते हुए सील वजूखाने के सील्ड ताले का कपड़ा बदलने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि वरशिप एक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. सर्वोच्च अदालत की तरफ से अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देश है कि इस मामले में न तो (cloth will not be changed) कोई नई याचिका स्वीकार की जाएगी और न ही किसी तरह का कोई फ़ैसला दिया जाएगा. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी.

    इसे भी पढ़ें – एक्सप्रेसवे हादसा : दिल्ली-आगरा रूट पर 7 बसें और 3 अन्य गाड़ियां आपस में भिड़ीं, दिल दहला देने वाला मंजर

    हिन्दू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से हमें निराशा मिली है लेकिन हम इस मामले को लेकर अब प्रशासन के पास जाएंगे. जिला जज की अदालत ने जब प्रशासन को सील्ड एरिया के संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार माना है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे. हिन्दू पक्ष से जुड़े याचिका कर्ताओं ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन से भी हमें राहत नही मिलती तो हम इस मामले में हाईकोर्ट जाएंगे.

    इसे भी पढ़ें – आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा! फॉर्च्यूनर का टायर फटने से कार पलटी, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

    cloth will not be changed – मुस्लिम पक्ष के वकील अकलाख अहमद ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि उन्हें खुशी है कि कोर्ट ने उनकी आपत्ति एडमिट की है. वह ये शुरू से कह रहे हैं कि इस मामले में जिसको भी राहत चहिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा रखी है तो जिला अदालत में राहत के लिए याचिका डालने का कोई औचित्य नही है.

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