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    • Ludhiana Crime News: फार्च्यूनर कार में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार; मेडीकल करवाने के दौरान एक आरोपी फरार
    • Ludhiana Crime News: फार्च्यूनर कार में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार; मेडीकल करवाने के दौरान एक आरोपी फरारलुधियाना: थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने फिरोजपुर रोड के निकट एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ तीन आरोपियों को काबू किया है। आरोपियों के पास से एक रिवाल्वर, एक पिस्टल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद मेडिकल जांच के दौरान इनमें से एक आरोपी ‘विपन’ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। 🚔 पकड़े गए आरोपियों की पृष्ठभूमि पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास (निवासी फिरोजपुर), परविन्द्र सिंह और विपन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी परषोतम लाल ने बताया कि विकास पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल तैनात था, जिसे ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोप में पहले ही विभाग से बर्खास्त (Dismiss) किया जा चुका है। आरोपियों के पास से बरामद फार्च्यूनर कार भी किराये की थी, जिसका प्रतिदिन का किराया 6,000 रुपये था। कार मालिक द्वारा समय पर गाड़ी न मिलने की शिकायत के बाद पुलिस ने इन्हें फिरोजपुर रोड पर धर दबोचा। 🕵️ क्या बड़ी वारदात की थी योजना? पुलिस को कार से दो अलग-अलग नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं, जिससे संदेह पैदा हो रहा है कि आरोपी किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के अनुसार, आरोपी कारों की खरीद-फरोख्त का काम भी करते हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या बरामद हथियार लाइसेंसी हैं, क्योंकि फिलहाल आरोपी उनका कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए हैं। 🚨 पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक गिरफ्तारी के बाद दो आरोपियों (विकास और परविन्द्र) को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है, जबकि फरार आरोपी विपन की तलाश जारी है। पुलिस की हिरासत से आरोपी का भागना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस मामले की गहनता से जांच ए.सी.पी. सर्बजीत सिंह और थाना प्रभारी हमराज सिंह की देखरेख में की जा रही है।
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    दिल्ली के स्कूलों में फीस रेगुलेशन लागू! अब नहीं चलेगी मनमानी, 15% अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल के खिलाफ होगा सख्त एक्शन

    June 22, 2026 दिल्ली 2 Mins Read
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    दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बनाए गए दिल्ली स्कूल एजुकेशन (फीस तय करने और नियमन) एक्ट, 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है. एलजी वीके सक्सेना (fee regulation implemented) ने इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

    इस कानून के दायरे में अब दिल्ली के 1500 से ज्यादा निजी अनएडिड स्कूल आ गए हैं. इस कानून के तहत तीन स्तर की निगरानी व्यवस्था, स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटी, जिला फीस अपीलेट कमेटी और रिवीजन कमेटी बनाई जाएगी. यानी किसी भी फीस विवाद की सुनवाई अब तीन स्तर पर होगी.

    इसे भी पढ़ें – खुशखबरी! दिल्ली और गोवा की सड़कें हुईं सुरक्षित, सड़क हादसों में आई भारी कमी, 10 बड़े राज्यों के हादसा और मृत्यु के आंकड़े

    इस नए कानून में स्कूल के खिलाफ जिला कमेटी में शिकायत दर्ज कराने के लिए कम से कम 15 फीसद अभिभावकों का समर्थन जरूरी होगा. कानून के मुताबिक स्कूल सिर्फ वही फीस ले सकता है, जो साफ रूप से तय और मंजूर हो. स्कूल हर फीस हेड को अलग-अलग और साफ तरीके से बताना होगा. एक्सेस फीस यानी जरूरत से ज्यादा फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

    fee regulation implemented – साथ ही ट्यूशन फीस से बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च नहीं ट्यूशन फीस में सिर्फ रोजमर्रा के खर्च और पढ़ाई से जुड़े खर्च शामिल होंगे. बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर या किसी बड़ी पूंजीगत खर्च की भरपाई ट्यूशन फीस से नहीं की जा सकेगी.

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