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    Home » इंडिगो संकट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: याचिकाकर्ता CJI के घर पहुंचे, मामले की गंभीरता के चलते तत्काल सुनवाई की मांग

    इंडिगो संकट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट: याचिकाकर्ता CJI के घर पहुंचे, मामले की गंभीरता के चलते तत्काल सुनवाई की मांग

    December 6, 2025 देश 2 Mins Read
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    इंडिगो के जारी संकट पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. पूरे संकट पर सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की मांग हो रही थी, जिस पर अमल करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने अपने घर पर (indigo crisis reached supreme court) याचिकाकर्ता के वकील को बुलाया है. उड़ानों के रद्द होने पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

    याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा था.याचिकाकर्ता के वकील सीजेआई सूर्यकांत के घर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ताकि आज ही विशेष बेंच गठित की जाए और मामले की सुनवाई हो.

    विमानन निगरानी संस्था DGCA ने शुक्रवार को संकटग्रस्त इंडिगो को कई छूट देकर उसका परिचालन सामान्य करने में मदद की. फिर भी एयरलाइन का कामकाज लगातार चौथे दिन भी बाधित है. बता दें, इंडिगो ने सिर्फ शुक्रवार को एक हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी. जिसकी वजह से यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से दूसरे विमान कंपनियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है और ट्रेनों में भी अचानक भीड़ बढ़ गई है.

    इसे भी पढ़ें – पुतिन के दौरे से भारत को क्या मिला? रक्षा और तकनीक में बड़ा उछाल, ट्रांसफॉर्मेटिव समझौतों से दोनों देशों के संबंध मजबूत

    यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या आदेश देती है. वहीं DGCA ने इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के कारणों की व्यापक समीक्षा और आकलन के लिए चार सदस्यीय समिति गठित की है.

    indigo crisis reached supreme court – शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक समिति के सदस्यों में संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रम्हाने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन कपिल मांगलिक और उड़ान संचालन निरीक्षक कैप्टन रामपाल शामिल हैं.

    याचिका में यात्रियों को भारी परेशानी और मानवीय संकट पैदा होने का दावा किया गया है. इसके अलावा उड़ान रद्द होने का कारण पायलटों के नए FDTL नियमों की गलत योजना बताया गया है. याचिका में इसे यात्रियों के अनुच्छेद 21 के अधिकारों का उल्लंघन बताया. प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा और मुआवजे की मांग भी की गई है.

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