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    Home » जैन-बौद्ध धर्म के लोगों पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू, HC बोला- फैमिली कोर्ट का आदेश गलत

    जैन-बौद्ध धर्म के लोगों पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू, HC बोला- फैमिली कोर्ट का आदेश गलत

    March 25, 2025 मध्य प्रदेश 2 Mins Read
    Hindu marriage act applicable
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    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने सोमवार को अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान और विधानमंडल ने हिंदू, बौद्ध,जैन और सिख धर्म (Hindu marriage act applicable) को एक साथ मान्यता दी है. इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है. फैमिली कोर्ट को धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने के बजाय कानूनी प्रावधानों का पालन करना था. फैमिली कोर्ट का इस मामले में दिया गया फैसला अवैध है.

    Hindu marriage act applicable – इंदौर जिले की रहने वाली याचिकाकर्ता नितिन सेठी की पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस दायर किया था. फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए तलाक की अर्जी खारिज कर दी कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया जा चुका है. जैन धर्म, हिंदू धर्म से अलग है और हिंदू मैरिज एक्ट जैन धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होता. इसी आधार पर कोर्ट ने एक ही दिन में 28 ऐसे आवेदनों को अवैध करार दे दिया.

    हाईकोर्ट की टिप्पणी

    फैमिली कोर्ट के दिए हुए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. यहां दो जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि हिंदू मैरिज एक्ट केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है बल्कि जैन, बौद्ध और सिख समुदायों पर भी लागू होता है. फैमिली कोर्ट ने गलत आधार पर निर्णय दिया था.हाई कोर्ट ने कहा अगर फैमिली कोर्ट को कोई संदेह था तो उसे मामला हाई कोर्ट को भेजना चाहिए था. फैमिली कोर्ट ने दोनों धर्मों के बीच अंतर खोजने की कोशिश की और उसके द्वारा दिए गए तर्क वैध नहीं थे. कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया कि धार्मिक मान्यताओं की गलत व्याख्या कर कानून को बदला नहीं जा सकता. विवाह से जुड़े सभी कानूनी मामलों में स्पष्टता आएगी और धर्म के आधार पर भेदभाव रोका जा सकेगा.

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