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    Home » 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट, दिल्ली नगर निगम दे रहा ऑफर

    30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट, दिल्ली नगर निगम दे रहा ऑफर

    June 21, 2024 दिल्ली 2 Mins Read
    Delhi Property Tax
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    नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील करता है कि वे 30 जून, 2024 से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त करें। सभी संपत्ति करदाता (Delhi Property Tax) दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी जाती है।

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    Delhi Property Tax – डीएमसी अधिनियम, 2003 की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, दिल्ली नगर निगम (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत, संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय हो जाता है। इसलिए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह 1 अप्रैल, 2024 को देय हो गया है।

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    सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें ताकि अंतिम समय सीमा के दौरान होने वाली भीड़ से बचा जा सके। संपत्ति कर का भुगतान www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करके किसी भी ऑनलाइन गेटवे/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम UPI, वॉलेट, या डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि से भुगतान किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान केवल समय पर रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा बल्कि भुगतान करने में आसानी भी सुनिश्चित करेगा।

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