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    Home » उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत मिली

    उच्चतम न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत मिली

    May 10, 2024 दिल्ली 2 Mins Read
    Arvind Kejriwal Got Interim Bail
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    नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में (Arvind Kejriwal Got Interim Bail) गिरफ्तार केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा।

    इसे भी पढ़ें – AAP ने बाइक रैली निकालकर दिल्ली वालों से की ‘जेल का जवाब वोट से’ देने की अपील

    Arvind Kejriwal Got Interim Bail – पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। एक जून को लोकसभा चुनाव के लिए सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना चार जून को होगी। न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कारणों का विवरण बाद में दिया जाएगा।

    इसे भी पढ़ें – दिल्ली में AAP के लिए भगवंत मान 11 मई को करेंगे प्रचार

    न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पीठ ने कहा कि ईडी की ‘प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी जबकि मुख्यमंत्री को इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया। पीठ ने ईडी से कहा, ‘‘वह डेढ़ साल तक बाहर रहे। उन्हें पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता
    था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।’’पीठ ने कहा कि जमानत की शर्तें वैसी ही होंगी जैसी ‘आप’ नेता संजय सिंह के मामले में लागू की गई थीं। सिंह को इसी मामले के सिलसिले में पिछले महीने जमानत दी गई थी।

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