नई दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी नीति 2021-2022 कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) विधान परिषद सदस्य के. कविता की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तीन दिनों की हिरासत अवधि पूरी होने के बाद उन्हें (The Court Extended Judicial Custody) सोमवार को 23 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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The Court Extended Judicial Custody – राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने CBI की ओर से सुश्री कविता की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के अनुरोध पर विचार के बार यह आदेश पारित किया। अदालत ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के मामले में न्यायिक हिरासत में पहले से तिहाड़ जेल में बंद सुश्री कविता को 12 अप्रैल को तीन दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था।
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सीबीआई ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि बीआरएस नेता कविता की दिल्ली की अबकारी नीति कथित घोटाले में बड़ी भूमिका रही है। सीबीआई ने विशेष अदालत की अनुमति के बाद सुश्री कविता से जेल में पूछाताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी 46 वर्षीया कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई दिनों तक ईडी की हिरासत में रखने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक एक मुकदमा दर्ज किया था।