Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • मंडला में तेज रफ्तार डंपर और यात्री बस की जोरदार भिड़ंत, 24 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल
    • Indore Crime News: इंदौर में शराब के नशे में धुत युवकों का तांडव, चेकिंग पाइंट पर कांस्टेबल और थाने में संतरी को मारा थप्पड़
    • Indore Kinnar News: इंदौर में किन्नरों का आतंक! 51 हजार रुपये नेग न मिलने पर महिला के बाल पकड़कर जमीन पर पटका
    • इंदौर इंजीनियर हत्याकांड: आरोपी बाप-बेटे को टाउनशिप ले गई पुलिस, सीन रिक्रिएशन के दौरान भारी तनाव
    • Indore Weather Update 2026: इंदौर में गर्मी का ‘डबल अटैक’; दिन के साथ रातें भी हुईं गर्म, सामान्य से 4 डिग्री बढ़ा न्यूनतम तापमान
    • ग्वालियर में भाजपा पार्षद योगेंद्र यादव पर 25% कमीशन मांगने का आरोप; ठेकेदार ने सबूतों के साथ की शिकायत
    • Utkal Express Newborn Baby: उत्कल एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिली लावारिस नवजात, आरपीएफ ने रेस्क्यू कर कटनी जिला अस्पताल पहुँचाया
    • जबलपुर-नागपुर यात्रियों के लिए बड़ी उम्मीद: चांदाफोर्ट सुपरफास्ट का रूट बढ़ा तो आसान होगा सफर, रेलवे की झोली में आएगा करोड़ों का राजस्व
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Monday, March 30
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • विदेश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • धार्मिक
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Home » निलंबित IPS अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुए थे गिरफ्तार

    निलंबित IPS अधिकारी की जमानत याचिका खारिज, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुए थे गिरफ्तार

    February 26, 2022 छत्तीसगढ़ 3 Mins Read
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

    छतीसगढ़ के चर्चित निलंबित आईपीएस अधिकारी (suspended ips officer) जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए आज उनकी जमानत को ख़ारिज कर दिया। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार सस्पेंड एडीजी जीपी सिंह की अंतरिम जमानत की याचिका को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया । शासन के अधिवक्ता ने जीपी को अंतरिम जमानत देने पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सिंगल बेंच ने निलंबित आईपीएस अधिकारी के अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया।

    निलंबित एडीजी जीपी सिंह की अंतरिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई है। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह रायपुर के केंद्रीय जेल में हैं। 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे एसीबी-ईओडब्ल्यू की 6 टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में उनके सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 10 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में IPS जीपी सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश कर दिया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जीपी पर केस दर्ज है।

    इसे भी पढ़ें – छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने मालगाड़ी के इंजन में लगाई आग, दोनों पायलटों को बनाया बंधक

    जीपी सिंह की गिरफ्तारी हरियाणा के गुरुग्राम से 11 जनवरी को हुई थी। उन्हें एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट में पहली बार 12 जनवरी को जीपी को पेश किया गया था, सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को दो दिन की रिमांड दी थी। इसके बाद दो दिन की रिमांड पूरी होने पर 14 जनवरी को फिर पेश किया गया था। इस दिन कोर्ट ने चार दिन और रिमांड अवधि बढ़ा दी। रिमांड पूरी होने पर जीपी सिंह को रायपुर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया। जीपी सिंह ने इस पूरे मामले को राजनीतिक षड़यंत्र बताया था, जिसके बाद से प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासत भी तेज हो गई है।

    इसे भी पढ़ें – CAF जवान की धारदार हथियार से हत्या,नक्सलियों ने शव को सड़क पर फेंका

    Suspended IPS Officer – निलंबित एडीजी जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने रायपुर की अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। रेगुलर बेल के साथ ही अंतरिम बेल की भी मांग की गई थी। शुक्रवार को जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने तर्क पेश करते हुए बताया कि जीपी को पुलिस रिमांड में रखकर पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने एसीबी की जांच में पूरा सहयोग दिया है। जरूरत पड़ने पर वह हमेशा उपलब्ध हैं। उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में जवाब व दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है, लेकिन जेल में रहने के कारण वे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें फार्म 1,2,3 जमा करने के साथ ही संपत्ति संबंधी अन्य दस्तावेज व अपना जवाब पेश करने मौका नहीं दिया गया है। उन्हें एसीबी के समक्ष जवाब पेश करना है, लिहाजा उन्हें केस की अंतिम सुनवाई तक अंतरिम जमानत दी जाए।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    Bageshwar Dham Sarkar News: छत्तीसगढ़ के छुरी पहुंचे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, शादी को लेकर कही यह बात

    Jail Guard Suspended: कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में दो जेल प्रहरी सस्पेंड, जांच के आदेश

    बंदूकों से ज्यादा घातक साबित हो रहे जमीन में दबे IED! 25 साल में 1,277 धमाके, जानें क्यों थमी नहीं है ये जंग

    Sukma Encounter: सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, माओवादियों का सेक्शन कमांडर ढेर

    छत्तीसगढ़ में माता कर्मा जयंती की भव्य तैयारियां! मुख्य अतिथि होंगे CM विष्णुदेव साय, जानें कार्यक्रम की डिटेल

    छत्तीसगढ़ की निकिता ने वेटलिफ्टिंग में सोना जीतकर रचा इतिहास! खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की कुश्ती में इनका रहा दबदबा

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.