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    Home » अस्पताल में एक महीने तक सेवा करो… पॉक्सो मामले के आरोपी की अनोखी सजा

    अस्पताल में एक महीने तक सेवा करो… पॉक्सो मामले के आरोपी की अनोखी सजा

    June 3, 2025 दिल्ली 2 Mins Read
    serve the hospital for one month
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    पॉक्सो अपराध के तहत दोषी पाए गए एक शख्स को दिल्ली हाई कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने और युद्ध हताहतों के लिए बने (serve the hospital for one month) सैनिक कल्याण कोष में 50 हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया.

    इसे भी पढ़ें – बाटला हाउस में बुलडोजर चलेगा या नहीं? राहत मिलने का किया जा रहा दावा

    serve the hospital for one month – जस्टिस संजीव नरूला ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा को पैसे की मांग पूरी न करने पर उसकी निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देने वाले आरोपी के आचरण को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार डिजिटल मंच के दुरुपयोग और सहमति एवं निजी गरिमा के प्रति चिंताजनक अनादर को दर्शाता है.

     सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर जताई चिंता

    कोर्ट ने कहा कि आरोप निस्संदेह गंभीर हैं, जिसमें एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न और शोषण के आरोप शामिल हैं जो सोशल मीडिया युग के नकारात्मक पहलुओं का प्रतीक है, जहां नियंत्रण करने, भय पैदा करने और गरिमा से समझौता करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया जाता है.

    ‘पीड़िता की निजता और सम्मान की चिंता’

    कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर ऐसे आरोप लगे होने पर FIR रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन पीड़िता की निजता और सम्मान की चिंता करते हुए कोर्ट यह आदेश दे रही है. दरअसल ये मामले स्कूल के एक सीनियर स्टूडेंट के जरिए एक नाबालिग स्टूडेंट को ब्लैकमेल कर उससे पैसे मांगने और नाबालिग की निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी छात्र के व्यवहार को अस्वीकार बताया.

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