पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबी अवधि के सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है। हालांकि, कई निवेशक ज्यादा रिटर्न या निवेश सीमा को बढ़ाने के चक्कर में एक से अधिक (PPF Account Rules) पीपीएफ खाते खोल लेते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक, एक नागरिक केवल एक ही पीपीएफ खाता रख सकता है। दो खाते होना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह आपकी कमाई पर भी भारी पड़ सकता है।
नियम तोड़ना पड़ेगा जेब पर भारी
पीपीएफ का बुनियादी नियम है—’एक व्यक्ति, एक खाता’। यदि आपके पास दो खाते हैं, तो टैक्स विभाग द्वारा दूसरा खाता ‘अवैध’ घोषित किया जा सकता है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं:
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दूसरे खाते में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज बंद कर दिया जाएगा।
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मैच्योरिटी के समय राशि निकालते समय जटिल कानूनी और कागजी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ सकता है।
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निवेश की कुल सीमा (1.5 लाख रुपये) का उल्लंघन होने पर टैक्स लाभ भी प्रभावित हो सकता है।
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गलती हो गई तो क्या करें?
यदि आपसे अनजाने में दो खाते खुल गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सुधारने का सबसे सही तरीका है—तुरंत अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना। प्रक्रिया के अनुसार, आपके पहले खाते को ‘मुख्य खाता’ माना जाएगा और दूसरे खाते में जमा रकम को उसमें ‘मर्ज’ (Merge) कर दिया जाएगा। समय रहते यह सुधार करना ही (PPF Account Rules) समझदारी है, क्योंकि यह गड़बड़ी सरकारी रिकॉर्ड में कभी न कभी पकड़ में आ ही जाती है।
