नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से संबद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। संभावना है कि जैकलीन की (Money Laundering Case) याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होगी। याचिका में मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र और यहां एक सुनवाई अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई है।
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जैकलीन ने याचिका में दलील दी है “शुरु में यह बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल सबूत साबित करेंगे कि याचिकाकर्ता (जैकलीन फर्नांडीज) सुकेश चंद्रशेखर के दुर्भावनापूर्ण लक्षित हमले की एक निर्दोष शिकार है। इस बात का बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि कथित तौर पर गलत तरीके से अर्जित धन के शोधन में उसकी मदद करने में उसकी कोई भागीदारी थी। इसलिए, उस पर धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
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Money Laundering Case – इसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ दायर अभियोजन पक्ष की शिकायत (आरोप पत्र) में इस बात की पुष्टि की गई है कि कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उसे (जैकलीन को) आरोपी संख्या एक (चंद्रशेखर) की, शिकायतकर्ता अदिति सिंह से पैसे वसूलने से संबंधित नापाक गतिविधियों के बारे में जानकारी थी। इसमें कहा गया है “पूरी शिकायत में याचिका कर्ता पर लगाए गए, जानकारी होने संबंधी आरोप के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह कहना असंभव है कि याचिका कर्ता जानबूझकर ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल थी जिसके लिए आज पीएमएलए की धारा 3 लगा कर उसे दंडित किया गया।