नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को होने वाले दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है। जस्टिस गौरांग कांत की बेंच ने उप- राज्यपाल ऑफिस और दिल्ली नगर निगम के मेयर शैली ओबेरॉय को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया है।
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Interim Stay – कोर्ट ने कहा कि नगर निगम की मेयर ने पूर्व के चुनाव परिणाम की घोषणा किए बिना ही नए चुनाव की तिथि की घोषणा कर नियमों का उल्लंघन किया है। भाजपा पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव में मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा एक वोट अवैध घोषित किए जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील राहुल मेहरा से पूछा कि क्या नियम के मुताबिक मेयर के पास फिर से चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है।
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मेयर की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेयर निर्वाचन अधिकारी होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। भाजपा
पार्षदों की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने सुझाव देते हुए कहा कि अदालत फुटेज और मतपत्र देखकर निर्णय कर सकता है। उन्होंने कहा कि मेयर वोटों की गिनती नहीं रोक सकते। कुछ मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन अब वे पुनर्मतदान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया से असहमत होने का अधिकार मेयर के पास नहीं है। यह भी कहा कि वह इसे पुनर्मतदान कह रहे हैं, जबकि वोटिंग हो चुकी है।