प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर गुरदास मान(Gurdas Maan) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि नकोदर में दर्ज धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में एफआईआर को रद्द करने और कैंसलेशन रिपोर्ट स्वीकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है।
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जाने पूरा मामला
बता दें कि हरजिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि गुरदास मान ने लाडी शाह को गुरु अमरदास जी का वंशज बताया था। साथ ही उनकी तुलना सद्गुरु से की जोकि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ऐसे व्यक्ति या डेरामुखी को सद्गुरु की संज्ञा देना सिख धर्म का अनादर है जोकि गुरदास मान ने किया है। याचिपाक्ष ने कहा कि उनके पास पुख्ता साबुत है जिसे देख कर साफ होता है कि गुरदास मान ने सीखो की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।