उत्तर प्रदेश के योगी सरकार किसानों के लिए कई स्कीमें चला रही है। ऐसी ही एक योजना छोटे और सीमांत किसानों को फ्री बोरिंग की सुविधा प्रदान करना है। इस स्कीम का नाम यूपी फ्री बोरिंग (Free Boring Scheme) योजना है। इसके तहत जिन किसानों की न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। हालांकि इस बोरिंग के लिए पंपसेट की व्यवस्था खुद किसान को करनी पड़ेगी। इस योजना के तहत लघु किसानों को 5 हजार रुपये अनुदान मिलेगा।वहीं सीमांत किसानों को 7 हजार रुपये अनुदान के तौर पर मिलेंगे।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

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 यह है पात्रता

आवेदनकर्ता यूपी का स्थायी नागरिक हो।
राज्य के लघु और सीमान्त वर्ग के ही किसान केवल आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तीनों को मिलेगा।
सामान्य वर्ग के किसान के पास 0.2 हेक्टयर से अधिक का खेत होना चाहिए।
हालांकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए जोत का निर्धारित नहीं है।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
खेत के कागजात
जाति प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट डिटेल
आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

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Free Boring Scheme – फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  https://minorirrigationup.gov.in/StaticPages/Scheme-hi.aspx जाएं।
यहां पर योजनाएं वाले विकल्प पर क्लिक करें
नीचें आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर इसे डाउनलोड कर लें।
इसके बाद यहां मांगी गयी जानकारी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की जानकारी सब भर दें।
फॉर्म भरने के बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दें।
इसके बाद इसे जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा कर दें।
ऐसे में आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

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