असम सरकार ने गुरुवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए हैं. जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी निजी अस्पताल को मरीज के शव को दो घंटे से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं होगी, भले ही परिवार इलाज का बिल न चुका पाए. एक अन्य फैसले में कहा गया कि असम में चल रहे (bodies cannot be kept) मानव-हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए आठ जिलों में एक नई योजना शुरू की जाएगी.
bodies cannot be kept – मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने यह जानकारी एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए दी. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के साथ हुई इस बैठक में बच्चों की शिक्षा से लेकर वर्तमान समय में चल रहे असम-हाथी संघर्ष, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए.