नई दिल्ली : शिक्षा मंत्री आतिशी ने गुरुवार को गुरुगोबिंद सिंह विश्वविद्यालय की जॉइंट रजिस्ट्रार द्वारा स्टेट फीस रेगुलेशन कमिटी के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर त्वरित संज्ञान लेते हुए (Disciplinary Proceeding) अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। आईपी यूनिवर्सिटी की जॉइंट रजिस्ट्रार पर ये आरोप है कि स्टेट फीस रेगुलेशन कमिटी में उपकुलपति के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कमिटी के समक्ष आईपी यूनिवर्सिटी के तीन कॉलेजों की गलत रिपोर्ट पेश की, जिस कारण कॉलेजों की ग्रेडिंग पर असर पड़ा।
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Disciplinary Proceeding – आतिशी ने कहा कि स्टेट फीस रेगुलेशन कमिटी का कार्य बेहद जिम्मेदार और संवेदनशील होता है। ऐसे में जॉइंट रजिस्ट्रार जैसे अहम पद पर रहते हुए एवं उपकुलपति के प्रतिनिधि द्वारा लापरवाही करना गैर-जिम्मेदार रवैया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्कालीन जॉइंट रजिस्ट्रार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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आगे आतिशी ने कहा कि इस कमेटी की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि वो गंभीरता के साथ संस्थानों के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उनकी फीस का निर्धारण करें ताकि छात्रों व उनके अभिभावकों पर गलत फीस का बोझ न पड़े। ऐसे
में इस कमेटी में शामिल सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो संवेदनशीलता के साथ अपना काम करें न कि अपने काम में लापरवाही करें।