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    Home » दिल्ली पुलिस ने शाहरुख की जमानत का किया विरोध,कहा फिर कर सकता है अपराध

    दिल्ली पुलिस ने शाहरुख की जमानत का किया विरोध,कहा फिर कर सकता है अपराध

    March 19, 2022 दिल्ली 3 Mins Read
    Delhi Police
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    दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बुधवार को उच्च न्यायालय में डटकर विरोध किया। पुलिस ने कहा कि पठान के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे अपने किए गए गलत कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है।आरोपी द्वारा एक पुलिसकर्मी और जनता पर गोली चलाने का उसका साहसी कार्य दिखाता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह इस तरह के आपराधिक कृत्य को दोबारा से अंजाम दे सकता है।

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    Delhi Police – पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यदि आरोपी पठान को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की ओर से पेश स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि पठान अवैध हथियार और गोला-बारूद रखता रहा है और उसे अपने अवैध कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है।

    इतना ही नहीं, पुलिस (Delhi Police) ने न्यायालय को बताया है कि आरोपी हिंसा के एक अन्य मामले में आरोपी है और उस मामले में भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पठान फरार हो गया था और अदालत ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को अब तक खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो सकता है।

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    पुलिस की ओर से उच्च न्यायालय में पेश इस पूरक स्थिति रिपोर्ट में चश्मदीद गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज जैसे साक्ष्य पेश करते हुए कहा कि आरोपी ने 24 फरवरी, 2020 को हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया और शिकायकर्ता पुलिसकर्मी और आम लोगों पर अपनी पिस्टल से गोली चलाई। पुलिस ने कहा है कि आरोपी शाहरूख पठाने के पिता साबिर अली उर्फ बलदेव सिंह एक सजायाफ्ता है और उसे 10 साल कैद की सजा हुई थी। इसके अलावा कहा है कि उसके पिता को वर्ष 1994 में चरस के साथ और 1995 में हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।
    आरोपी शाहरूख पठान ने निचली अदालत द्वारा जमानत नहीं दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। आरोपी की जमानत याचिका पर न्यायालय ने जनवरी में पुलिस से जवाब मांगा था। हिंसा के दौरान हथियारबंद हिंसक भीड़ द्वारा किए गए हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं और रोहित शुक्ला नाम के पुलिसकर्मी को गोली भी लगी थी। निचली अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए था कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दंगाइयों में पठान की मौजूदगी है।
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