दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीत केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। यह वीडियो तब का है जब केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था।

सोशल मीडिया कंपनियों को भी वीडियो हटाने का आदेश

इसके साथ ही सुनीता समेत सभी पक्ष को अपने सोशल मीडिया एकाउंट से वीडियो डिलीट करने को भी कहा है। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

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ये है पूरा मामला

बता दें कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल और सोशल मीडिया मध्यस्थों, एक्स, मेटा और यूट्यूब सहित छह लोगों को नोटिस जारी किए हैं। यह याचिका वकील वैभव सिंह द्वारा की गई थी।

अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अदालत को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का विकल्प चुना और कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है।

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