आज उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पेश कर दिया है. हालांकि बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा कर रहा है. हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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उत्तराखंड बन जाएगा पहला राज्य

बता दें कि विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा. इसके साथ ही उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बना जाएगा. सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति-रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है.

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जाने कानून बनने के बाद क्या बदलेगा

  • समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद बहुविवाह पर रोक लग सकती है.
  • लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय की जा सकती है.
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.
  • विवाह पंजीकरण नहीं कराने पर किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है.
  • नौकरीपेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा.
  • पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ साझा किया जाएगा.
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