नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दो गिरफ्तार व्यापारियों समेत सात आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को अदालत में अपना पहला आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपपत्र में दो गिरफ्तार व्यापारियों के अलावा जिनके नाम हैं उनमें एक समाचार चैनल के प्रमुख,हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब वितरक और आबकारी विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं।
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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम इस आरोपपत्र में नहीं है जो सीबीआई द्वारा जांचअपने हाथों में लिये जाने के 60 दिनों के अंदर दाखिल किया गया है। सिसोदिया सीबीआई कीप्राथमिकी में नामजद हैं। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को भादंसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में रिश्वतखोरी के प्रावधान के आरोपित किया गया है।
Charge Sheet – अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी सरकारी गवाह बने सिसोदिया के एक कथित ‘करीबी’ दिनेश अरोड़ा की मदद से सारे गड़बड़झाले का पर्दाफाश करने में काम रही। अरोड़ा ने मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया और उसे विशेष अदालत ने जांच में सहयोग करने को लेकर क्षमादान दिया था।
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सीबीआई ने इस साल अगस्त में 15 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज करने के बाद कई स्थानों की तलाशी की थी। अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाईसेंस देने के लिएदिल्ली सरकार की आबकारी नीति कुछ डीलरों के पक्ष में प्रभावित थी और बदले में उन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है।