बिहार में सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार अब नेशनल हाईवे की तर्ज पर अपने स्वामित्व वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और बायपास पर भी टोल टैक्स वसूलेगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने ‘पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026’ को मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण (Bihar Toll Tax News) निर्णय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है।

 वाहन के प्रकार के अनुसार तय होगी टोल की दरें

नई व्यवस्था के तहत वाहनों की श्रेणी के हिसाब से शुल्क निर्धारित किया गया है:

    • हल्के वाहन (कार, जीप): 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर।

    • भारी वाहन (बस, ट्रक): 6.65 रुपये से लेकर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर तक। फिलहाल सरकार उन मार्गों का चयन कर रही है जहाँ वाहनों की आवाजाही अधिक है। सड़क सुरक्षा और वाहनों की संख्या की रिपोर्ट के आधार पर ही टोल प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। भविष्य में एक्सप्रेसवे को भी इसी श्रेणी में लाने की योजना है।

 डिजिटल होगा टोल भुगतान, फास्टैग अनिवार्य

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है। टोल का भुगतान फास्टैग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जाएगा। यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के पाया जाता है, तो उसे निर्धारित दर से अधिक शुल्क देना होगा। वहीं, ओवरलोड वाहनों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। आम (Bihar Toll Tax News) यात्रियों के लिए राहत के तौर पर सरकार रियायती मासिक पास और मल्टीपल ट्रिप की सुविधा भी मुहैया कराएगी।

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