विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास घोटाला मामले में पिछले 52 दिनों से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में बंद तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री (Bail Granted) एन चंद्रबाबू नायडू को मंगलवार को चिकित्सा आधार पर आगामी 28 नवम्बर तक के लिए अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति तल्लाप्रगदा मल्लिकार्जुन राव ने चिकित्सा आधार पर श्री नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया।

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Bail Granted – न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता एरीथेमेटस पैपुलर रैश से पीड़ित है। उनकी चिकित्सकीय जांच करने के बाद डॉक्टरों की टीम की ओर से गत 14 अक्टूबर को प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता 15 वर्षोँ से मधुमेह मेलिटस से पीड़ित हैं, जिसका लगातार इलाज चल रहा है। यह भी पता चलता है कि वह हाइपरट्रॉफिक ऑब्सट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी मामले में उनका हृदय संबंधी इलाज किया गया था। इसके अलावा उनकी बायीं आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने दाहिनी आंख का भी ऑपरेशन करने की सलाह दी है।”

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न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य स्थितियों की दर्दनाक और तनावपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय उन्हें आवश्यक चिकित्सा परीक्षण और उपचार के लिए अंतरिम जमानत देने के पक्ष में है। न्यायाल ने कहा कि चिकित्सकीय रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि याचिकाकर्ता को अपनी दाहिनी आंख पर मोतियाबिंद सर्जरी की आवश्यकता है। इसलिए, उसे उसी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति देना एक उचित प्रस्ताव है जहां उसकी बायीं आंख की सर्जरी हुई थी। न्यायालय ने श्री नायडू को जमानत मंजूर करते हुए 1,00,000 रुपये का जमानत बांड भरने, अस्पताल में चिकित्सा उपचार का विवरण राजमुंदरी केंद्रीय जेल के अधीक्षक को एक सीलबंद कवर में और 28 नवंबर को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।

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