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    Home » अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, शादी का आवेदन खारिज

    अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, शादी का आवेदन खारिज

    January 28, 2025 मध्य प्रदेश 2 Mins Read
    A Big Shock From Court
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    मध्य प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी लव जिहाद केस में नया मोड़ आया है। अंकिता और हसनैन की शादी के आवेदन को अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट खारिज कर दिया है। आवेदन में हसनैन द्वारा दी गई जानकारी सही न पाए जाने के बाद ये फैसला आया है। बताया जा रहा ह कि हसनैन आवेदन में दिए गए पते पर नहीं रह रहा था। हसनैन अंसारी ने जो पता बताया है वह वहां पिछले 10 सालों से नहीं रह रहा था। ऐसे में (A Big Shock From Court) स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत उनकी शादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है।

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    बता दें कि इंदौर की अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी में लव अफेयर था इसके बाद उन्होंने शादी की इच्छा जताते हुए 7 अक्टूबर 2024 को शादी के लिए आवेदन दिया था। दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की परमिशन दी थी। शादी के लिए 12 नवंबर की तारीख मिली। 16 अक्टूबर को शादी का नोटिस वायरल हो गया और अंकिता के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत कर दी।

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    A Big Shock From Court – लेकिन मामले में हिंदूवादी संगठनों ने जमकर विरोध भी किया था। 20 अक्टूबर को हैदराबाद के विधायक राजा ने एक वीडियो जारी करके शादी का विरोध जताते हुए धमकी दी। 21 अक्टूबर को शादी के विरोध में हिंदूवादी संगठनों  ने बंद का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह के विवाह पर धर्म परिवर्तन की आशंका बनी रहती है। साथ ही प्रशासन से लड़की को उसके माता-पिता के सुपुर्द करने की भी मांग की गई थी। 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। 8 नवंबर 2024 को डबल बेंच ने फैसला सुनाया और शादी पर रोक लगा दी।

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