आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाला हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है. दरअसल यह पूरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ED ने इसी मामले में हाई कोर्ट में (filed petition in high court) याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए ईडी ने विधायक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की मांग की गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह ईडी की स्वीकृति को रिकॉर्ड में लेने के आवेदन पर विचार करे. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद निचली अदालत इसे मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि निचली अदालत ईडी के इस आवेदन को स्वीकार करने के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है.

filed petition in high court – हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रविंदर डुडेजा ने इस मामले में निचली अदालत को दिशा-निर्देश दिए. हालांकि, हाई कोर्ट ने ईडी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी. यह मामला अब 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जाता है कि 2024 में 29 अक्टूबर को ED ने विधायक अमानतुल्लाह खान और उनकी दूसरी पत्नी मरियम सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. इसके बाद ED ने विधायक को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. इस पूरे मामले में मरियम को बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट दायर कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, इस वजह से उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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