फिरोजपुर : एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमित सरीन ने विशेष आदेश जारी करते हुए जिला फिरोजपुर में रात 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक शोर और आवाजी प्रदूषण पैदा (complete ban) करने वाले पटाखे, ढोल आदि यंत्रों की बरतो करने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है ।
एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में हुक्का बार मुकम्मल तौर पर बंद रखने के विशेष आदेश जारी किए हैं और सभी मकान मालिकों को आदेश देते हुए कहा है कि वह अपने किराएदारों के नाम पते आधार कार्ड के साथ अपने नजदीकी पुलिस थानों में जमा करवाएं।
complete ban – एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट ने प्रवासी मजदूरों की सूचना अपने नजदीकी पुलिस थानों में जमा दर्ज करवाने की आदेश दिए हैं और कहा है कि जहां कहीं भी सेना ने हथियार जमा किए हुए हैं उसके नजदीक 1000 मीटर के एरिया में आग लगाने और निर्माण करने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी।