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    Home » सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट ने किया तलब, BJP नेता पर किया था गलत ट्वीट

    सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट ने किया तलब, BJP नेता पर किया था गलत ट्वीट

    March 23, 2022 दिल्ली 2 Mins Read
    Subramanian Swamy
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    दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) को पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा दायर एक आपराधिक मानहानि के केस में तलब किया है। बग्गा ने स्वामी पर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है।अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह कहते हुए आदेश पारित किया कि स्वामी (Subramanian Swamy) के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।

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    Subramanian Swamy – शिकायत में दावा किया गया है कि पिछले सितंबर में स्वामी ने झूठा आरोप लगाया था कि भाजपा में शामिल होने से पहले बग्गा को नई दिल्ली मंदिर मार्ग पुलिस थाने द्वारा छोटे-मोटे अपराधों के लिए कई बार जेल भेजा जा चुका है।न्यायाधीश ने कहा कि स्वामी ने 28 सितंबर, 2021 को एक ट्वीट किया था। हालांकि, बग्गा की गवाही के अनुसार, ये आरोप झूठे हैं और शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए हैं।

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    अदालत ने कहा कि यहां तक ​​कि मंदिर मार्ग थाने के सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने भी शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की है,यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्वामी ने बयान की सत्यता की पुष्टि किए बिना वह किया और इस अदालत के मद्देनजर, उक्त बयान शिकायतकर्ता के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में उचित संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

    अदालत ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों, गवाहों की गवाही और उनके द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के मद्देनजर “प्रथम दृष्टया” वह संतुष्ट था कि स्वामी को आरोपी के रूप में सम्मन करने के लिए आईपीसी कि धारा 500 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध के लिए पर्याप्त आधार हैं।

     

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