Close Menu
करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • विधायक जी को गांव वालों ने घेरा: “आप 5 साल कहां थे?” निरंजन राय के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी
    • अबू धाबी BAPS मंदिर ने रचा इतिहास: ‘द फेयरी टेल’ को मिला AV दुनिया का ‘ऑस्कर’ सम्मान
    • प्यार का ड्रामा! पांच बच्चों की मां लिव-इन से लौटी, पति के लिए सड़क पर किया हंगामा
    • BSF का बड़ा एक्शन : 6 करोड़ की फेंसेडिल कफ सिरप जब्त, तस्करों के चौंकाने वाले नापाक तरीके उजागर
    • झारखंड में IED ब्लास्ट : CRPF जवान शहीद, हमले में विधायक का भाई भी घायल
    • Bihar DEIEd Answer Key 2025 OUT: बिहार डीएलएड परीक्षा की आंसर-की जारी, इस तारीख तक कर सकते हैं आपत्ति दर्ज
    • खुशखबरी! किसानों को मिली 35,440 करोड़ की सौगात, PM मोदी ने लॉन्च की 2 ऐतिहासिक योजनाएं
    • ओवैसी का बीजेपी पर तीखा हमला : बीजेपी देश से बड़ी नहीं… दो किनारे कभी नहीं मिल सकते
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Sunday, October 12
    • होम
    • राज्य
      • दिल्ली
      • उत्तर प्रदेश
      • उत्तराखण्ड
      • मध्य प्रदेश
      • छत्तीसगढ़
      • हिमांचल प्रदेश
      • पंजाब
      • झारखण्ड
      • बिहार
      • राजस्थान
      • हरियाणा
      • गुजरात
      • महाराष्ट्र
      • जम्मू कश्मीर
    • देश
    • मनोरंजन
    • खेल
    • टेक्नोलॉजी
    • लाइफ स्टाइल
    करंट न्यूज़करंट न्यूज़
    Home » दिल्ली दंगे : अभी नहीं मिलेगी उमर खालिद को जमानत,बुधवार तक मामला टला

    दिल्ली दंगे : अभी नहीं मिलेगी उमर खालिद को जमानत,बुधवार तक मामला टला

    March 21, 2022 दिल्ली 2 Mins Read
    Delhi Riots
    Share
    Facebook Twitter Email WhatsApp Copy Link

    फरवरी 2020 में राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हुए साम्प्रदायिक दंगों (Delhi Riots) के सिलसिले में बड़ी साजिश के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला 23 मार्च तक के लिए टाल दिया।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत पहले सोमवार को आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन आज उन्होंने इस मामले को बुधवार के लिए यह कहते हुए टाल दिया कि फैसला तैयार नहीं है। अदालत ने 3 मार्च को खालिद और अभियोजन पक्ष की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

    इसे भी पढ़ें – बेसमेंट में दम घुटने से दो लोगों की मौत, दीमकरोधी केमिकल के छिड़काव से हुआ हादसा

    Delhi Riots – जमानत याचिका पर बहस के दौरान, आरोपी उमर खालिद ने अदालत को बताया कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।खालिद और कई अन्य पर फरवरी 2020 के साम्प्रदायिक दंगों के मास्टरमाइंड होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    इसे भी पढ़ें – हैरिटेज पार्क: माननीय राष्ट्रपति जी ने किया उद्घाटन,पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

    फरवरी 2020 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।उमर खालिद के अलावा एक्टिविस्ट खालिद सैफी, जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों पर मामले में कड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    Follow on Google News Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube Follow on WhatsApp
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp Copy Link

    Keep Reading

    दिल्ली से तय होगा बिहार का भविष्य? सियासी हलचल तेज, ‘कुरुक्षेत्र’ के नेताओं ने ‘इंद्रप्रस्थ’ में डाला डेरा

    बच्चों के लिए खतरनाक Coldrif सिरप दिल्ली में बैन, सरकार ने बिक्री पर लगाई तत्काल रोक

    ED के शिकंजे में AAP विधायक अमानतुल्लाह खान: हाई कोर्ट में याचिका दायर, मुकदमा चलाने की मांग तेज

    ग्रीन क्रैकर्स पर SC का फैसला सुरक्षित : दिवाली पर पटाखों को मंजूरी मिलेगी या नहीं, आदेश जल्द होगा

    खुशखबरी: कल से ट्रायल शुरू, भारत के सबसे बिजी रूट पर अब ट्रेनें भरेंगी फर्राटा

    केजरीवाल का हमला : ‘दलितों की बेइज्जती हो रही, CJI पर जूता फेंका जा रहा’, देश की स्थिति पर जताई चिंता

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube

    राज्य -  दिल्ली    उत्तर प्रदेश    उत्तराखण्ड    मध्य प्रदेश    छत्तीसगढ़    हिमांचल प्रदेश    पंजाब    झारखण्ड    बिहार   राजस्थान    हरियाणा

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.