दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका का दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने बुधवार को उच्च न्यायालय में डटकर विरोध किया। पुलिस ने कहा कि पठान के परिवार का आपराधिक इतिहास रहा है और उसे अपने किए गए गलत कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं है।आरोपी द्वारा एक पुलिसकर्मी और जनता पर गोली चलाने का उसका साहसी कार्य दिखाता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह इस तरह के आपराधिक कृत्य को दोबारा से अंजाम दे सकता है।
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Delhi Police – पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यदि आरोपी पठान को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मामले के गवाहों को प्रभावित कर सकता है। पुलिस की ओर से पेश स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि पठान अवैध हथियार और गोला-बारूद रखता रहा है और उसे अपने अवैध कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है।
इतना ही नहीं, पुलिस (Delhi Police) ने न्यायालय को बताया है कि आरोपी हिंसा के एक अन्य मामले में आरोपी है और उस मामले में भी उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पठान फरार हो गया था और अदालत ने उसकी कई जमानत याचिकाओं को अब तक खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा है कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार हो सकता है।
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