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    Home » बेंगलुरु भगदड़: आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर बहस पूरी

    बेंगलुरु भगदड़: आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर बहस पूरी

    June 11, 2025 देश 2 Mins Read
    Bangalore stampede
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    कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोसले द्वारा दायर अंतरिम राहत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिन्हें 6 जून को टीम के 2025 आईपीएल विजय (Bangalore stampede) समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बेंगलुरु भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. न्यायालय ने कार्यक्रम आयोजक कंपनी मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट के सुनील मैथ्यू, किरण कुमार एस और शमंत एन पी माविनाकेरे की अंतरिम याचिकाओं पर भी आदेश सुरक्षित रखा.

    लगभग 4 घंटे तक पक्षों की सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने अंतरिम याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा, “कल दोपहर 2.30 बजे अंतरिम राहत पर आदेश सुनाया जाएगा.”

    सुनवाई के दौरान सोसले की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने तर्क दिया कि जब एफआईआर में संस्थाओं को दिखाया जाता है, तो पुलिस कर्मचारियों के पीछे नहीं जा सकती.

    इस बीच, राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने दलील दी कि टीम ने विजय परेड आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं ली थी और आरसीबी की जीत से महज एक घंटे पहले सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की गई थी. आरसीबी ने बिना अनुमति के पूरी दुनिया को आमंत्रित किया.

    महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरसीबी द्वारा कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, उन्होंने कहा, “…उन्होंने हमें आरसीबी की जीत के लिए आयोजित कार्यक्रम के बारे में सिर्फ एक सूचना पत्र दिया. यह नियमों के खिलाफ है. KSCA (कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ) द्वारा 3 जून को शाम 6.30 बजे सूचना दी गई. आरसीबी द्वारा जीत के बाद 3 जून को रात 11.30 बजे घोषणा की गई.”

    Bangalore stampede – इसके बाद उन्होंने कहा कि 4 जून को सुबह 7.01 बजे, आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल ने विधान सौध से विजय परेड के चिन्नास्वामी स्टेडियम में समाप्त होने के बारे में पोस्ट किया.

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